ITR फाइल करने की अंतिम तिथि वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23), ITR फाइल करने की अंतिम तिथि – आयकर रिटर्न देय तिथि-वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए बिना विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है

आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख वह तारीख है जिसके द्वारा बिना किसी विलंब शुल्क या दंड के रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। ऐसी देय तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत जुर्माना देना होगा।
ITR फाइल करने की अंतिम तिथि वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23), ITR फाइल करने की अंतिम तिथि – आयकर रिटर्न देय तिथि
सभी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को याद रखना महत्वपूर्ण है। देय तिथि करदाता की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, वेतनभोगी व्यक्तियों को आमतौर पर 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जबकि ऑडिट करने के लिए आवश्यक कॉरपोरेट्स आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर तक (जब तक कि सरकार द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है) अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है और 31 मार्च 2022 को समाप्त होता है, तो इसे वित्त वर्ष 2021-22 के रूप में दर्शाया जाता है। इस अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान अर्जित आय का आकलन वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद शुरू होगा – यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। इसलिए, आकलन वर्ष AY 2022-23 होगा। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख नीचे दी गई है।
वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर दाखिल करने की देय तिथियां
[wptb id=3201]
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की महत्वपूर्ण देय तिथियां
जब भी हम आयकर के बारे में बात करते हैं, तो कुछ अनिवार्य कर औपचारिकताएँ होती हैं जिन्हें निर्दिष्ट नियत तिथियों के भीतर पालन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आयकर रिटर्न दाखिल करना, समय पर अग्रिम कर का भुगतान करना आदि।
वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) के लिए टैक्स कैलेंडर यहां दिया गया है:-Here is the TAX CALENDAR for the FY 2021-22 (AY 2022-23)
देय तिथि अनुपालन अनुपालन की प्रकृति विवरण प्रपत्र/दस्तावेज
[wptb id=3203]
यदि आप नियत तारीख के भीतर रिटर्न दाखिल करने से चूक गए तो क्या होगा?
यदि आय की मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख छूट जाती है, तो कोई व्यक्ति नियत तारीख के बाद बाद में रिटर्न दाखिल कर सकता है, जिसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। आयकर विभाग विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख भी निर्दिष्ट करता है। यह तारीख अब आकलन वर्ष के तीन महीने घटाकर 31 दिसंबर कर दी गई है (जब तक गवर्नमेंट इसे बढाती नहीं )।
हालांकि, रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय शुल्क 1,000 रुपये तक है।
सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको Tax Return दाखिल करना चाहिए या नहीं? हमारा लेख पढ़ें। अपने आईटी रिटर्न को तुरंत ई-फाइल करने के लिए ClearTax का उपयोग करें!
- यदि आप वेतनभोगी हो, तो आप बस अपना फॉर्म 16 upload कर सकते हैं और Cleartax आपके रिटर्न को स्वचालित रूप से तैयार करेगा और आपको ई-फाइलिंग को जल्दी से पूरा करने में मदद करेगा।
- यदि आप एक freelancer हैं या किराना स्टोर या e-commerce seller (धारा 44AD या 44ADA) जैसा कोई छोटा व्यवसाय या घर-आधारित व्यवसाय चलाते हैं, तो ClearTax आपके ITR-4 को ई-फाइल करने का सबसे आसान स्थान है। हमारे सीए आपकी आयकर रिटर्न तैयार और ई-फाइल कर सकते हैं। कृपया हमारी सीए-सहायता प्राप्त योजनाओं पर एक नज़र डालें
- क्लियरटैक्स स्वचालित रूप से आपके लिए लागू सही आईटीआर फॉर्म का चयन करता है। हम सभी आईटीआर फॉर्म – आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 का समर्थन करते हैं।
sources:https://cleartax.in
Read in English-https://cleartax.in/s/due-date-tax-filing