UPSESSB नियम, 1998 (विज्ञापन संख्या 01/2016 टीजीटी और 02/2016 पीजीटी) के नियम 13(5) के अनुसार समय योजना | Samayojan in terms of Rule 13(5) of UPSESSB RULES, 1998 (Advt. No. 01/2016 TGT & 02/2016 PGT)
UPSESSB नियम, 1998 (विज्ञापन संख्या 01/2016 टीजीटी और 02/2016 पीजीटी) के नियम 13(5) के अनुसार समायोजन के संबंध में
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेशित किया गया है कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी ( UPSESSB नियम, 1998 (विज्ञापन संख्या 01/2016 टीजीटी और 02/2016 पीजीटी )जिन्हें किसी भी कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है उनके संबंध में तत्काल सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराई जाये ताकि बोर्ड उन्हें अन्य संस्था में समायोजित कर सके।
समायोजित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची click here
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