कभी इस देश में अछूत के रूप में समाज से वहिष्कृत वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन-यापन को चलाया, स्वतंत्रता पश्चात् या फिर यूँ कहें कि राजनीतिक दलों द्वारा जिसे दलित भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति, जिसे पूर्व में हरिजन, पारंपरिक भारतीय समाज में, निम्न जाति के हिंदू समूहों की एक बड़ी जनसंख्या के किसी भी सदस्य और जाति व्यवस्था के बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्व नाम।
हिन्दू व्यवस्था में दलित
1949 में भारत की संविधान सभा और 1953 में पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए संविधानों में इस शब्द का उपयोग और इससे जुड़ी सामाजिक अक्षमताओं को अवैध घोषित किया गया था। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन (“भगवान हरि विष्णु के बच्चे,” या बस “भगवान के बच्चे” कहा था।) और उनकी मुक्ति के लिए लंबे समय तक काम किया ( यद्यपि गाँधी स्वयं जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे । हालाँकि, यह नाम अब कृपालु और आपत्तिजनक माना जाता है।
दलित शब्द बाद में इस्तेमाल किया जाने लगा, खासकर राजनीतिक रूप से सक्रिय सदस्यों द्वारा, हालांकि वह भी कभी-कभी नकारात्मक अर्थ रखता है। आधिकारिक पदनाम अनुसूचित जाति अब भारत में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम शब्द है। कोचेरिल रमन नारायणन, जिन्होंने 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, देश में एक उच्च पद पर कब्जा करने वाले अनुसूचित जाति के पहले सदस्य थे।
डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दलितों और अछूतों के उद्धार के लिए वास्तविक प्रयास किये गए। यह अम्बेडकर ही थे जिन्होंने इन बहुसंख्यक जातियों को इंसानों के रूप में जीने अधिकार दिया। यद्यपि आज भी तथाकथित सवर्ण हिन्दू समाज और कुछ हद तक OBC और मुस्लिम समुदाय द्वारा भी इन जातियों के साथ घृणित व्यवहार की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
कई अलग-अलग वंशानुगत जातियों को पारंपरिक रूप से अछूत की उपाधि के तहत शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एंडोगैमी (विशेष रूप से जाति समुदाय के भीतर विवाह) के सामाजिक नियम की सदस्यता लेती है जो सामान्य रूप से जाति व्यवस्था को नियंत्रित करती है।
परंपरागत रूप से, अछूत के रूप में पहचाने जाने वाले समूह वे थे जिनके व्यवसाय और दैनिक जीवन की गतिविधियों में अनुष्ठानिक रूप से गंदगी से भरी गतिविधियाँ शामिल थीं,(और इसका सबसे बड़ा कारण था वह विनाशकारी ब्राह्मण अथवा हिन्दू व्यवस्था जिसने इन लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को धार्मिक पाखंड सहारा लेकर ऐसे घृणित कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे…
(1) जीविका के लिए शिकार करना , एक श्रेणी जिसमें शामिल है, उदाहरण के लिए, मछुआरे,
(2) हत्या या मृत मवेशियों का निपटान या जीवनचर्या के लिए उनकी खाल से उपयोगी वस्तुएं बनाना,
(3) ऐसी गतिविधियों का पीछा करना जो प्रतिभागी को मानव शरीर के उत्सर्जन के संपर्क में लाए, जैसे कि मल, मूत्र, पसीना और थूक, एक श्रेणी जिसमें ऐसे व्यावसायिक समूह शामिल थे जैसे कि सफाई कर्मचारी और कपड़े धोने के कर्मचारी, और
(4) मवेशियों या घरेलू सूअरों और मुर्गियों का मांस खाना, एक ऐसी श्रेणी जिसमें भारत की अधिकांश स्वदेशी जनजातियाँ आती हैं।
रूढ़िवादी हिंदुओं ने भारत की पहाड़ी जनजातियों को अछूत इसलिए नहीं माना क्योंकि वे आदिम या मूर्तिपूजक थे, बल्कि इसलिए कि वे गोमांस खाते थे और गाँव के सूअर और मुर्गियाँ खाते थे। इस मुद्दे पर बहुत भ्रम पैदा हुआ क्योंकि असम्बद्ध पहाड़ी जनजातियों ने अछूतों की श्रेणी में अपना निर्वासन कभी स्वीकार नहीं किया, और न ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी स्थिति विशुद्ध रूप से व्यवहार के आधार पर तय की गई थी।
स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में नए संविधानों को अपनाने तक, अछूतों को कई सामाजिक प्रतिबंधों के अधीन किया गया था, जो भारत में उत्तर से दक्षिण तक गंभीरता में वृद्धि हुई थी। कई मामलों में, उन्हें शहर या गांव की सीमा के बाहर बस्तियों में अलग कर दिया गया था। उन्हें कई मंदिरों में, अधिकांश स्कूलों में और उन कुओं में प्रवेश करने की मनाही थी, जिनसे उच्च जातियां पानी लेती थीं। उनके स्पर्श को उच्च जाति के लोगों के लिए गंभीर रूप से प्रदूषित करने वाले के रूप में देखा गया, जिसमें बहुत अधिक उपचारात्मक अनुष्ठान शामिल थे।
दक्षिण भारत में, यहां तक कि कुछ अछूत समूहों की दृष्टि को भी कभी प्रदूषणकारी माना जाता था, और उन्हें एक रात का अस्तित्व जीने के लिए मजबूर किया जाता था। इन प्रतिबंधों ने कई अछूतों को ईसाई धर्म, इस्लाम या बौद्ध धर्म में रूपांतरण के माध्यम से कुछ हद तक मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।
भारत के आधुनिक संविधान ने औपचारिक रूप से अछूतों की दुर्दशा को कानूनी रूप से उनके जातीय उपसमूहों को अनुसूचित जाति (21 वीं सदी की शुरुआत में लगभग 170 मिलियन की आबादी) के रूप में स्थापित करके मान्यता दी। इसके अलावा, पदनाम अनुसूचित जनजाति (लगभग 85 मिलियन) देश के स्वदेशी लोगों को दिया गया था जो भारतीय सामाजिक पदानुक्रम से बाहर आते हैं।
अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, संविधान इन समूहों को विशिष्ट शैक्षिक और व्यावसायिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और उन्हें भारतीय संसद में विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इन प्रयासों के समर्थन में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (1955) किसी को भी इस आधार पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक, व्यावसायिक और सामाजिक अधिकारों से बंचित करने से रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है।
इस तरह के उपायों के बावजूद, भारतीय समाज के कुछ स्तरों में शुद्ध और प्रदूषित जाति समूहों के बीच पारंपरिक विभाजन बना रहता है, जिससे इन समूहों की पूर्ण मुक्ति धीमी हो जाती है।
भारत की जाति व्यवस्था का स्वरूप
दक्षिण एशिया में जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से सामाजिक संगठन का एक प्रमुख पहलू रही है। एक जाति, जिसमें एक का जन्म होता है जिसे आमतौर पर जाति (“जन्म”) शब्द द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, एक कड़ाई से विनियमित सामाजिक समुदाय को संदर्भित करता है। कुछ जातियों के व्यावसायिक नाम हैं, लेकिन जाति और व्यावसायिक विशेषज्ञता के बीच संबंध सीमित है।
सामान्य तौर पर, एक व्यक्ति से एक ही जाति के भीतर किसी से शादी करने की उम्मीद की जाती है, उचित व्यवहार के लिए नियमों के एक विशेष सेट का पालन करें (रिश्तेदारी, व्यवसाय और आहार जैसे मामलों में), और सामाजिक में समूह पदानुक्रम की स्थिति के अनुसार अन्य जातियों के साथ बातचीत करें। केवल नामों के आधार पर 2,000 से अधिक जातियों की पहचान करना संभव है। हालांकि, एक ही नाम वाले कई अलग-अलग समूह होना आम बात है जो एक ही विवाह नेटवर्क या स्थानीय जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं।
भारत में लगभग सभी गैर-आदिवासी हिंदू और अन्य धर्मों के कई अनुयायी (यहां तक कि मुस्लिम, जिनके लिए जाति सैद्धांतिक रूप से अभिशाप है) उन वंशानुगत सामाजिक समुदायों में से एक में अपनी सदस्यता को मान्यता देते हैं। हिंदुओं में, जातियों को आमतौर पर चार बड़े जाति समूहों में से एक को सौंपा जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का एक पारंपरिक सामाजिक कार्य होता है: ब्राह्मण (पुजारी), सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर, और, अवरोही प्रतिष्ठा में, क्षत्रिय (योद्धा) , वैश्य (मूल रूप से किसान लेकिन बाद में व्यापारी), और शूद्र (कारीगर और मजदूर)।
विशेष वर्ण जिसमें एक जाति को स्थान दिया गया है, वह “अशुद्धता” के अपने सापेक्ष स्तर पर निर्भर करता है, जो रक्त, मासिक धर्म प्रवाह, लार, गोबर, चमड़ा, गंदगी सहित कई “प्रदूषकों” के समूह के पारंपरिक संपर्क द्वारा निर्धारित किया जाता है। , और बाल। निचली जाति के प्रदूषण से किसी विशेष जाति की सापेक्ष शुद्धता को दूषित होने से बचाने के लिए अंतरजातीय प्रतिबंध स्थापित किए गए थे।
पांचवां समूह, पंचम (संस्कृत पंच, “पांच”), सैद्धांतिक रूप से प्रणाली से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके व्यवसाय और जीवन के तरीके आम तौर पर उन्हें ऐसी अशुद्धियों के संपर्क में लाते थे। उन्हें पहले अछूत कहा जाता था (क्योंकि उनके स्पर्श, जिन्हें उच्च जातियों द्वारा प्रदूषण फैलाने के लिए माना जाता था, से बचा जाता था), लेकिन राष्ट्रवादी नेता मोहनदास (महात्मा) गांधी ने उन्हें हरिजन (“भगवान के बच्चे”) के रूप में संदर्भित किया, एक ऐसा नाम जिसके लिए एक समय लोकप्रिय उपयोग प्राप्त किया।
हाल ही में, उस वर्ग के सदस्यों ने खुद का वर्णन करने के लिए दलित (“उत्पीड़ित”) शब्द अपनाया है। आधिकारिक तौर पर, ऐसे समूहों को अनुसूचित जाति कहा जाता है। अनुसूचित जातियों के लोग, जो सामूहिक रूप से भारत की कुल आबादी का लगभग एक-छठा हिस्सा हैं, आम तौर पर भूमिहीन हैं और अधिकांश कृषि श्रम करते हैं, साथ ही साथ कई धार्मिक रूप से प्रदूषणकारी जातिगत व्यवसाय करते हैं (उदाहरण के लिए, चमारों में चमड़े का काम, सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति जाति)।
परन्तु इस जाती व्यवस्था का सबसे खराब पहलु ये है कि आज प्रत्येक जाती और सम्प्रदाय में ऐसे काम करने वाले लोग मौजूद हैं लेकिन उनकी पहचान काम से नहीं बल्कि जिस जाति में जन्म ले लिया उसी से उसकी पहचान है।
एक दलित जो पढ़ लिखकर बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर ले पर वो दलित ही रहेगा ( उदाहरण के लिए वर्तमान राष्ट्रपति को लोग और मीडिया में दलित राष्ट्रपति के रूप में ही पहचान है। ) इसके विपरीत सवर्ण जाति में जन्म लेने वाला यदि सफाईकर्मी या किसी ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मी है तब भी उसकी पहचान उच्च जातिय ही रहती है। तो यह कहना कि जातियां काम के आधार पर जानी जाती हैं एकदम मूर्खतापूर्ण तर्क है।
भारत के कई जनजातीय लोगों को-आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है- को भी अनुसूचित जातियों के समान दर्जा दिया गया है। जनजातीय लोग मुख्य रूप से पूर्वोत्तर (विशेषकर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड) में और कुछ हद तक देश के पूर्वोत्तर-मध्य (छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा) क्षेत्रों के साथ-साथ लक्षद्वीप और दादरा में केंद्रित हैं। और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश।
जबकि स्वाभाविक रूप से गैर-समतावादी, जातियां भारतीयों को सामाजिक समर्थन प्रदान करती हैं और, कम से कम सिद्धांत रूप में, एक सुरक्षित और अच्छी तरह से परिभाषित सामाजिक और आर्थिक भूमिका होने की भावना प्रदान करती हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में, एक या शायद कई प्रमुख जातियां हैं जिनके पास बहुसंख्यक भूमि है, वे राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली हैं, और एक विशेष क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक स्वर निर्धारित करते हैं।
एक प्रमुख जाति आम तौर पर कुल ग्रामीण आबादी के एक-आठवें से एक-तिहाई तक कहीं भी बनती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट बहुमत के लिए जिम्मेदार हो सकती है (उदाहरण के लिए, मध्य पंजाब में सिख जाट, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठा, या उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत। ) दूसरी सबसे अधिक जाति आमतौर पर अनुसूचित जातियों में से एक है। अपने आकार के आधार पर, एक गाँव में आम तौर पर 5 से 25 जातियाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व 1 से लेकर 100 से अधिक घरों तक किया जा सकता है।
हालाँकि जाति मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनियों और यहूदियों में पाई जाती है यह उतना दिखाई नहीं देता जितना कि हिंदुओं में है, । 1990 के दशक में दलित आंदोलन ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए और अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया, और कई हिंदू समाज के सामाजिक परिसर को खारिज करने के साधन के रूप में अन्य धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए।
उसी समय, आधिकारिक रूप से नामित “अन्य पिछड़ा वर्ग” (अन्य सामाजिक और आदिवासी समूहों को पारंपरिक रूप से बाहर रखा गया) ने भी संविधान के तहत अपने अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया। युवा शहरी निवासियों और विदेशों में रहने वालों के बीच जाति भेद में कुछ छूट दी गई है, लेकिन जाति की पहचान मजबूत बनी हुई है-खासकर जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे समूहों के पास राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का गारंटीकृत प्रतिशत है।
जाति वयवस्था वास्तव में इस देश की सीमाओं में घुसे उन हूणों, कुषाणों, शकों, पह्लवों, मध्य एशिया से घुसे आर्यों के दिमाग की उपज है। इन विदेशी जातियों ने भारत में हिन्दू व्यवस्था में उच्च स्थान ग्रहण करके यहाँ के मूल निवासियों के सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को छीनकर अपने भविष्य के लिए संसाधन जुटाकर उन पर एकाधिकार कर लिया।
भारत में आजादी के बाद भी इस व्यवस्था में कमी नहीं आयी है बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है। इससे मुक्ति का मार्ग निकलना आसान नहीं। क्योंकि जाति दिमाग की उपज है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मानसिक रूप से हस्तांतरित होती है।