Supreme Court ने केंद्रीय जाँच एजेंसी ( CBI ) को तंजावुर में 17 साल की बच्ची की कथित मौत की जांच की अनुमति दी
Supreme Court ने केंद्रीय जाँच एजेंसी ( CBI ) को तंजावुर में 17 साल की बच्ची की कथित मौत की जांच की अनुमति दी
नई दिल्ली: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को तंजावुर में एक 17 वर्षीय लड़की की आत्महत्या की मौत की जांच करने की अनुमति दी, जिसे कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया था। चला गया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के डीजीपी की अपील पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं, एक यह है कि आक्षेपित फैसले में कुछ टिप्पणियों को दर्ज किया गया है और दूसरा पहलू सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने वाले अंतिम आदेश से संबंधित है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप करना उसके लिए उचित नहीं होगा लेकिन वह पहले इस मामले में नोटिस जारी करेगी।
पीठ ने इस संबंध में कहा, “The notice issued can be returned in three weeks. In the meantime, the inquiry is on with respect to the order to continue the investigation,”“
हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.
फोटो- ndtv.com |